जाफराबाद प्रदर्शन का वीडियो दें, दंगे की साजिश रचने की आरोपी देवंगाना की याचिका; पुलिस को नोटिस
आपको बता दें कि देवंगाना कालिता दो केसों में आरोपी हैं। इनमें से एक केस जाफराबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज है जबकि दूसरा केस स्पेशल सेल के पास है जो कि दिल्ली दंगों के दौरान बड़ी साजिश से संबंधित है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने देवंगाना कालिता की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस दिया है। देवंगाना कालिता ने अदालत से गुहार लगाई है कि वो पुलिस को निर्देश दे कि वो जाफराबाद में हुए प्रदर्शन का वीडियो सप्लाई करें। देवंगाना कालिता ने अपने खिलाफ चल रही कार्यवाही पर भी रोक लगाने की मांग की है। हालांकि, हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट में जारी कार्यवाही पर उन्हें अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। देवंगाना कलिता पर दिल्ली दंगे मामले में भी बड़ी साजिश रचने का आरोप है। जस्टिस अमित बंसल ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करते हुए कालिता की दो याचिकाओं पर जवाब मांगा है। अदालत की बेंच ने मामले को अगली सुनवाई के लिए 17 जनवरी को सूचीबद्ध किया है।
कालिता ने अदालत में दो याचिकाएं लगाई हैं। इस याचिका में उन्होंने दिल्ली पुलिस के कैमरामैन द्वारा फरवरी 2020 में एंटी-सीएए प्रोटेस्ट के दौरान बनाए गए वीडियो की मांग की है। इसके अलावा उन्होंने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही से अंतरिम राहत की मांग भी की थी। कालिता ने कुछ दस्तावेजों की मांग भी की है।
कालिता की तरफ से अदालत में उपस्थित एडवोकेट अदिति एस पुजारी ने गुहार लगाते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस ने कुछ लोगों को हायर किया था और वीडियो उन्होंने ही रिकॉर्ड किया था। उन्होंने यह भी बताया कि पुलिस ने यह वीडियो चार्जशीट के साथ अदालत में दिया है, लेकिन यह आरोपी को चार्जशीट के साथ नहीं मिला है। कालिता दो केसों में आरोपी हैं। इनमें से एक केस जाफराबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज है जबकि दूसरा केस स्पेशल सेल के पास है जो कि दिल्ली दंगों के दौरान बड़ी साजिश से संबंधित है।
याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि वीडियो में कुछ चुनिंदा तस्वीरें ली गई हैं। हालांकि, वो भी आरोपी को नहीं दिया गया है। उन्होंने यह भी दावा किया कि वीडियो से पता चलेगा कि कैसे जाफराबाद में शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया गया। वकील ने कहा कि उनके पास दोनों समुदाय का वीडियो है। वो कहते हैं कि हमने खुद अपने लोगों की हत्या की है। वीडियो से पता चलेगा कि वहां क्या हुआ था?
विशेष लोक अभियोजक मधुकर पांडे अदालत में दिल्ली पुलिस की तरफ से उपस्थित थे। उन्होंने अदालत द्वारा मिली नोटिस को लिया। हालांकि, उन्होंने याचिका पर सवाल भी उठाए। उन्होंने कहा उन्हें रिजेक्ट किए जाने के करीब एक साल बाद वो इस कोर्ट में आ रहे हैं। डिफेंस काउंसिल ने कहा कि बड़ी साजिश से जुड़े केस में अगस्त 2023 में उनकी याचिका रद्द हो गई थी। इसपर जस्टिस बंसल ने एसपीपी से पूछा, 'वीडियो उपलब्ध कराने को लेकर आपकी आपत्ति क्या है? अगर यह आपकी चार्जशीट का हिस्सा है तो।' SPP ने कहा, 'जांच जारी है। जाफराबाद में दर्ज एफआईआर में पिछले महीने हमने एक आरोपी को पकड़ा है। आरोपी के खिलाफ कई अन्य सबूत हैं, सिर्फ वीडियो ही नहीं हैं।