Hindi Newsएनसीआर न्यूज़5G rollout: Delhi High Court defers hearing on Juhi Chawla plea till July 29 judge recuses

5G पर जूही चावला की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई टाली, जज ने भी खुद को केस से किया अलग

दिल्ली हाईकोर्ट ने 5जी वायरलेस नेटवर्क प्रौद्योगिकी के खिलाफ फिल्म अभिनेत्री जूही चावला की याचिका खारिज किए जाने से संबंधित उनके आवेदन पर सोमवार को सुनवाई स्थगित कर दी। जस्टिस संजीव...

Praveen Sharma नई दिल्ली। भाषा, Mon, 12 July 2021 02:48 PM
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दिल्ली हाईकोर्ट ने 5जी वायरलेस नेटवर्क प्रौद्योगिकी के खिलाफ फिल्म अभिनेत्री जूही चावला की याचिका खारिज किए जाने से संबंधित उनके आवेदन पर सोमवार को सुनवाई स्थगित कर दी।

जस्टिस संजीव नरूला ने जूही चावला की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग करते हुए निर्देश दिया कि इसे 29 जुलाई को एक अन्य बेंच के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए। जस्टिस नरूला ने कहा कि चीफ जस्टिस के आदेश के तहत 29 जुलाई को अन्य बेंच के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए। 

पिछले हफ्ते जस्टिस जे.आर, मिधा ने निर्देश दिया था कि इस मामले में जूही चावला पर पहले लगाए गए 20 लाख रुपये के जुर्माने की राशि जमा कराए जाने के बाद 5जी टेक्नोलॉजी के खिलाफ उनकी याचिका खारिज करने के बजाय इसे अस्वीकार घोषित करने के अनुरोध वाला आवेदन जस्टिस नरूला के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए।

जूही चावला के वकील ने दलील दी कि याचिका कभी भी मुकदमे के स्तर तक नहीं पहुंची और उसे केवल दीवानी प्रक्रिया संहिता के तहत अस्वीकार या वापस किया जा सकता है, खारिज नहीं किया जा सकता है।

हाईकोर्ट ने जून में जूही चावला और दो अन्य लोगों द्वारा 5जी टेक्नोलॉजी लाने के खिलाफ दायर मुकदमे को "दोषपूर्ण" और "कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग" बताया था और कहा था कि इसे "पब्लिसिटी हासिल करने" के लिए दायर किया गया था और इसे खारिज कर दिया था तथा जुर्माना लगाया था।

जस्टिस मिधा ने कहा था कि जिस याचिका में 5जी टेक्नोलॉजी के कारण स्वास्थ्य संबंधी खतरों के बारे में सवाल उठाए गए हैं, वह "सुनवाई योग्य नहीं है" और यह "अनावश्यक चौंका देने वाले , तुच्छ और परेशान करने वाले बयानों से भरा हुआ है" जो खारिज किए जाने योग्य हैं। 

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