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मी लॉर्ड, दिल्ली दंगों पर बनी फिल्म की रिलीज रोकिए; याचिका लेकर हाईकोर्ट पहुंचा शरजील इमाम

शरजील इमाम ने 2020 के दिल्ली दंगों पर आधारित एक फिल्म की रिलीज को टालने की मांग करते हुए गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। ‘2020 दिल्ली’ नाम की यह फिल्म दिल्ली विधानसभा चुनाव से तीन दिन पहले 2 फरवरी को रिलीज होने वाली है।

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 30 Jan 2025 04:07 PM
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मी लॉर्ड, दिल्ली दंगों पर बनी फिल्म की रिलीज रोकिए; याचिका लेकर हाईकोर्ट पहुंचा शरजील इमाम

शरजील इमाम ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों पर आधारित एक फिल्म की रिलीज को टालने की मांग करते हुए गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। ‘2020 दिल्ली’ नाम की यह फिल्म दिल्ली विधानसभा चुनाव से तीन दिन पहले 2 फरवरी को रिलीज होने वाली है। जस्टिस सचिन दत्ता ने शरजील इमाम की याचिका पर कल सुनवाई के लिए नोटिस जारी किया। हालांकि, हाईकोर्ट ने इस मामले को आज दोपहर 2:30 बजे सुनवाई के लिए भी रखा है।

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, याचिका में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, दिल्ली पुलिस, फिल्म के निर्देशक- देवेंद्र मालवीय, विजुअल बर्ड्स इंस्टीट्यूट एंड स्टूडियो (VIBES) प्राइवेट लिमिटेड और निर्माता नंदकिशोर मालवीय, आशु मालवीय और अमित मालवीय को पार्टी बनाया गया है।

याचिका में फिल्म की प्री-स्क्रीनिंग की मांग

शरजील इमाम द्वारा वकील अहमद इब्राहिम, तालिब मुस्तफा और आयशा जैदी के माध्यम से दायर की गई इस याचिका में हाईकोर्ट से फिल्म की प्री-स्क्रीनिंग की मांग की है। उन्होंने दंगों से संबंधित यूएपीए मामले में सुनवाई पूरी होने तक रिलीज को टालने की भी मांग की है।

इसके अलावा, याचिका में मुकदमा खत्म होने तक फिल्म के सभी फोटो, पोस्टर, वीडियो, टीजर और ट्रेलर को हटाने की मांग की गई है। याचिका में दावा किया गया है कि फिल्म के निर्माताओं ने 'जानबूझकर' कानूनी प्रक्रियाओं को विफल किया है, संवैधानिक ढांचे की अनदेखी की है और दंगों के दौरान हुई कथित घटनाओं का जानबूझकर गलत ढंग से दर्शाया है।

इसमें आगे कहा गया है कि फिल्म के ट्रेलर में दिखाई गई इस तरह की पक्षपातपूर्ण कहानी से न केवल याचिकाकर्ता की हाईकोर्ट के समक्ष लंबित जमानत याचिका को नुकसान पहुंच सकता है, बल्कि आगे स्पेशल कोर्ट के समक्ष शुरू होने वाली सुनवाई को भी नुकसान हो सकता है।

याचिका में कहा गया है कि फिल्म के ट्रेलर में शरजील इमाम को मुख्य किरदार के रूप में दिखाया गया है, जो उनकी प्रतिष्ठा और सम्मान के साथ जीने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

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