सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार, कहा- आश्वासन के बाद भी कुछ नहीं किया
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार कैदियों की समयपूर्व रिहाई के मुद्दे से जिस तरह निपट रही है, वह खेदजनक है। कोर्ट ने एसआरबी की भी निंदा की।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार कैदियों की समयपूर्व रिहाई के मुद्दे से जिस तरह निपट रही है, वह खेदजनक है। कोर्ट ने एसआरबी की भी निंदा की।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कैदियों की समयपूर्व रिहाई में देरी को लेकर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने समयपूर्व रिहाई की प्रार्थना को खारिज करने के लिए सजा समीक्षा बोर्ड (एसआरबी) की भी निंदा की।
पीठ ने कहा कि दिल्ली सरकार कैदियों की समयपूर्व रिहाई के मुद्दे से जिस तरह निपट रही है, वह खेदजनक है। इस बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है। शीर्ष अदालत ने कहा कि दिल्ली सरकार के आश्वासन के बावजूद कुछ नहीं किया गया। पीठ ने समयपूर्व रिहाई के मुद्दे से निपटने के तरीके की गहन जांच की मांग की।
शीर्ष अदालत ने इससे पहले 114 दोषियों की सजा माफी याचिका पर निर्णय लेने में देरी के लिए दिल्ली सरकार की आलोचना की थी। इनमें जैश-ए-मोहम्मद का एक आतंकवादी भी शामिल था, जिसे देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश रचने का दोषी ठहराया गया था। उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।
शीर्ष अदालत ने 14 साल से अधिक जेल में बिता चुके आजीवन कारावास की सजा काट रहे दोषियों की सजा माफी याचिका को खारिज करने के लिए राज्यों की आलोचना की थी।