Hindi Newsएनसीआर न्यूज़sanatan dharm raksha board delhi high ourt refuses to entertain petition

वक्फ की तरह बनेगा 'सनातन धर्म रक्षा बोर्ड'? याचिका पर दिल्ली HC ने क्या कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को हिंदू धर्म की सुरक्षा के लिए वक्फ बोर्ड की तर्ज पर 'सनातन धर्म रक्षा बोर्ड' की स्थापना की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को उचित कार्रवाई के लिए सरकार से संपर्क करने की छूट देते हुए याचिका का निपटारा कर दिया।

Sneha Baluni नई दिल्ली। पीटीआईWed, 27 Nov 2024 01:31 PM
share Share
Follow Us on

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को हिंदू धर्म की सुरक्षा के लिए वक्फ बोर्ड की तर्ज पर 'सनातन धर्म रक्षा बोर्ड' की स्थापना की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि यह मामला नीति के दायरे में आता है और अदालतें इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकतीं। चीफ जस्टिस मनमोहन ने कहा, 'हम इसमें कुछ नहीं कर सकते।'

हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को उचित कार्रवाई के लिए सरकार से संपर्क करने की छूट देते हुए याचिका का निपटारा कर दिया। सनातन हिंदू सेवा संघ ट्रस्ट की याचिका में आरोप लगाया गया था कि सनातन धर्म के अनुयायियों पर दूसरे धर्म के अनुयायियों द्वारा हमला किया जा रहा है। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि सनातन धर्म के अधिकारों और रीति-रिवाजों की सुरक्षा के लिए कोई धार्मिक बोर्ड नहीं है, इसलिए उन्होंने ऐसे बोर्ड के गठन की अदालत से मांग की।

याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता द्वारा सरकार को दिए गए आवेदन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, जिसके कारण अदालत के समक्ष याचिका दायर की गई। इसपर पीठ ने कहा, 'आपको सरकार के पास जाना होगा। हम ऐसा नहीं करते। वे (सांसद) इसे संसद भवन में उठाएंगे। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हम यह नहीं कह सकते कि ट्रस्ट बनाओ।' अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा मांगे निर्देश देने के लिए उसके पास न तो ज्ञान है और न ही क्षमता। कोर्ट ने कहा, याचिकाकर्ता को सरकार से संपर्क करने की स्वतंत्रता देते हुए रिट याचिका बंद की जाती है।'

अगला लेखऐप पर पढ़ें