दिल्ली-एनसीआर से GRAP-4 हटा, अब स्कूलों को लेकर क्या है नया आदेश
- यह आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत चरण दो प्रतिबंधों में स्थानांतरित करने की अनुमति दिए जाने के बाद आया है।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के स्कूलों में एकबार फिर से फिजिकल कक्षाएं लगने का रास्ता साफ हो गया है। दरअसल गुरुवार को ग्रैप-4 और ग्रैप-3 के कड़े प्रतिबंध हटने के बाद दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय (DoE) ने स्कूलों में फिर सामान्य कक्षाएं शुरू करने का आदेश जारी कर दिया। निदेशालय ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों को फिर से भौतिक रूप से कक्षाएं शुरू करने को कहा।
शिक्षा निदेशालय की तरफ से जारी आदेश में लिखा गया है, 'वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने अपने आदेश में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में GRAP के चरण-IV और चरण-III के तहत कार्रवाई करने के लिए क्रमशः 17 नवंबर और 14 नवंबर को जारी अपने आदेशों को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। इसलिए सभी सरकारी तथा शिक्षा विभाग, NDMC, MCD और दिल्ली छावनी बोर्ड से सहायता प्राप्त व गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 14.11.2024 और दिनांक 25.112024 के अनुसार जारी परिपत्र/आदेश निरस्त किए जाते हैं। इस प्रकार, सभी स्कूलों में सभी कक्षाएं तत्काल प्रभाव से भौतिक रूप से आयोजित की जानी हैं। सभी स्कूलों के प्रमुखों को छात्रों, कर्मचारियों और छात्रों के अभिभावकों के बीच यह जानकारी प्रसारित करने का निर्देश दिया जाता है।'
शिक्षा निदेशालय ने यह फैसला तब दिया जब दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कम होने और शहर की वायु गुणवत्ता में सुधार होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को CAQM (वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग) को आदेश जारी कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में GRAP-4 और GRAP-3 के कड़े प्रतिबंधों को तत्काल हटाने के लिए कहा।
इससे पहले गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने CAQM को स्टेज-2 प्रतिबंधों में GRAP-3 के कुछ अतिरिक्त उपाय शामिल करने का सुझाव दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि हालांकि आयोग को फिलहाल चरण दो में जाने की अनुमति दी गई है, लेकिन यह उचित होगा कि CAQM कुछ अतिरिक्त उपायों को शामिल करने पर विचार करे जो GRAP के तहत चरण तीन का हिस्सा थे।
पीठ ने CAQM को बताया कि यदि आने वाले दिनों में AQI (वायु गुणवत्ता सूचकांक) 350 अंक को पार कर गया तो स्टेज-तीन प्रतिबंध लागू किए जाएंगे और यदि AQI 400 को पार कर गया तो स्टेज-4 प्रतिबंध लागू किए जाएंगे।
न्यायालय ने कहा, ‘हमने 18 नवंबर से चार दिसंबर तक के AQI के आंकड़ों का अध्ययन किया है। 30 नवंबर तक, स्तर लगातार 300 से ऊपर था और केवल पिछले चार दिनों के दौरान स्तर 300 से नीचे आया है।’
बता दें कि शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को ‘अच्छा’, 51 से 100 के बीच को ‘संतोषजनक’, 101 से 200 के बीच को ‘मध्यम’, 201 से 300 के बीच को ‘खराब’, 301 से 400 के बीच को ‘बहुत खराब’ तथा 401 से 500 के बीच एक्यूआई को ‘गंभीर’ श्रेणी में माना जाता है।