90 दिन में भर दें चालान, वरना गाड़ी हो जाएगी जब्त; NCR के इस शहर की ट्रैफिक पुलिस का फरमान
अगर आपके वाहन का गुरुग्राम में चालान कटा है तो उसे समय पर भर दें वरना आपको पुलिस ऐक्शन का सामना करना पड़ेगा। इसे लेकर गुरुवार को ट्रैफिक पुलिस ने आदेश जारी किया है। जिसके अनुसार, चालान की राशि 90 दिन में नहीं भरने वालों पर अब ट्रैफिक पुलिस द्वारा सख्ती बरती जाएगी।
अगर आपके वाहन का गुरुग्राम में चालान कटा है तो उसे समय पर भर दें वरना आपको पुलिस ऐक्शन का सामना करना पड़ेगा। इसे लेकर गुरुवार को ट्रैफिक पुलिस ने आदेश जारी किया है। जिसके अनुसार, चालान की राशि 90 दिन में नहीं भरने वालों पर अब ट्रैफिक पुलिस द्वारा सख्ती बरती जाएगी। ऐसे वाहन चालकों की पहचान करने के बाद ट्रैफिक पुलिसकर्मी मोटर व्हीकल ऐक्ट के तहत कार्रवाई करेंगे। वाहन भी जब्त किया जा सकता है।
90 दिन के देना होगा जुर्माना
ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक में डीसीपी ट्रैफिक वीरेंद्र विज ने कहा कि सभी अधिकारी अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में लोगों को बताएंगे कि जिस भी वाहन चालक का ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करने पर चालान काटा गया है, उसे 90 दिनों के भीतर जुर्माना भरना होगा। उन्होंने सभी निरीक्षक और जोनल अधिकारियों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
10 फरवरी तक भरें बकाया चालान
डीसीपी विज ने कहा, 'वाहनों की दोबारा जांच के दौरान अगर 90 दिनों के बाद भी चालान का भुगतान बकाया पाया जाता है, तो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 167(8) के तहत वाहन को जब्त किया जा सकता है। सभी पिछले बकाया चालान के भुगतान की अंतिम तिथि 10.02.2025 निर्धारित की गई है। इसलिए लोगों को सलाह दी जाती है कि वे 10.02.2025 से पहले अपने बकाये चालान का भुगतान कर दें।'
बता दें कि ट्रैफिक पुलिस रोजाना दो हजार के लगभग ऑनलाइन और ऑफलाइन चालान काटकर कार्रवाई करती है। हजारों वाहन चालक चालान कटने के बाद भी जुर्माना नहीं भरते हैं। जिस भी वाहन चालकों का चालान किया गया हैं, उन चालानों का भुगतान 90 दिनों के अंदर करना जरूरी है। दोबारा वाहन जांच के दौरान 90 दिनों की समय अवधि के बाद भी चालान का भुगतान बकाया मिलता है तो वाहन 167(8) मोटर व्हीकल के तहत पुलिस वाहन जब्त कर सकती है।