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आरूषि मर्डर केस: तलवार दंपति सोमवार को होंगे रिहा, ये है वजह

देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री से बरी होने के बाद भी तलवार दंपति को अभी दो दिन और डासना जेल में रहना पड़ेगा। दरअसल शुक्रवार शाम तक इलाहाबाद उच्च न्यायालय से आदेश की सत्यापित कॉपी गाजियाबाद में सीबीआई...

गाजियाबाद, लाइव हिन्दुस्तान दिल्ली Sat, 14 Oct 2017 09:48 AM
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देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री से बरी होने के बाद भी तलवार दंपति को अभी दो दिन और डासना जेल में रहना पड़ेगा। दरअसल शुक्रवार शाम तक इलाहाबाद उच्च न्यायालय से आदेश की सत्यापित कॉपी गाजियाबाद में सीबीआई की विशेष अदालत तक नहीं पहुंच पाई। ऐसे में रिहाई का मामला दो दिन की छुट्टी होने के चलते अटक गया है। अब सोमवार को ही रिहाई की संभावना है।

आरुषि-हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे तलवार दंपति को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से गुरुवार दोपहर पौने तीन बजे दोषमुक्त ठहरा दिया गया था। इस फैसले के बाद शुक्रवार को डासना जेल में बंद डॉ. राजेश तलवार और उनकी पत्नी डॉ. नूपुर तलवार की रिहाई की संभावना बढ़ गई थी। इसी कारण सुबह सात बजे से डासना जेल के बाहर कवरेज के लिए मीडियाकर्मियों का जमावड़ा लगा रहा। 
उम्मीद थी कि दोपहर बाद तक उच्च न्यायालय के आदेश की सत्यापित कॉपी गाजियाबाद में सीबीआई अदालत में पेश कर दी जाएगी। और अदालती प्रक्रिया के बाद देर शाम तलवार दंपति की जेल से रिहाई मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शनिवार और रविवार को सार्वजनिक अवकाश के कारण अब रिहाई सोमवार शाम तक ही संभव होगा।

सत्यापित कॉपी के बिना रिहाई प्रक्रिया नहीं : अधिवक्ता-

सीबीआई की विशेष अदालत में तलवार दंपति की लड़ाई लड़ने वाले अधिवक्ता मनोज सिसौदिया ने बताया कि उच्च न्यायालय की सत्यापित कॉपी यहां तक आने में वक्त लगेगा। उच्च न्यायालय से दोपहर दो बजे कॉपी प्राप्त होने की संभावना थी,  लेकिन उसमें कुछ समय लगा। इसके बाद सत्यापित कॉपी गाजियाबाद आने पर उसे विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी की अदालत में पेश करना होगा। अदालती प्रक्रिया में बेल बांड आदि भरने के बाद रिहाई परवाना जेल तक भेजा जाता। बगैर सत्यापित कॉपी के रिहाई की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होगी।

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