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Hindi Newsएनसीआर न्यूज़नोएडाAllahabad High Court Rejects Bail Plea of 45 Accused in 15 000 Crore GST Fraud

जीएसटी फर्जीवाड़े में 45 आरोपियों की जमानत अर्जी रद्द

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 15 हजार करोड़ रुपये के जीएसटी फर्जीवाड़े में शामिल 45 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। सभी आरोपी एक साल से जेल में हैं। पुलिस ने 2003 में शिकायत मिलने के बाद इस गिरोह का...

Newswrap हिन्दुस्तान, नोएडाTue, 10 Sep 2024 03:20 PM
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नोएडा, वरिष्ठ संवाददाता। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने तीन हजार से अधिक फर्जी फर्म बनाकर 15 हजार करोड़ रुपये का जीएसटी फर्जीवाड़ा करने वाले सरगना समेत 45 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। सभी आरोपी एक साल से अधिक समय से जेल में हैं। कुछ समय पहले ही जेल में बंद आरोपियों ने जमानत के लिए न्यायालय के समक्ष अर्जी लगाई थी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि चार मई 2003 को एक पीड़ित ने सेक्टर-20 थाने में शिकायत दी थी कि अज्ञात जालसाजों द्वारा उनके पैनकार्ड से फर्जी जीएसटी फर्म बनाकर करोड़ों रुपये का ट्रांजेक्शन किया गया है। एक जून 2023 को पुलिस ने गिरोह का पर्दाफाश कर सरगना समेत आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से लाखों की नगदी, कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, हजारों आधार, पैन कार्ड, फर्जी बिल तथा 2660 फर्जी फर्म बनाने की सूची की बरामद हुई। इस मामले में गिरोह से जुड़े 45 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है l सभी आरोपी जेल से बाहर आने के लिए बीते एक साल से प्रयासरत हैं। हाल के दिनों में भी आरोपियों द्वारा संबंधित न्यायालय में जमानत अर्जी लगाई गई थी। सेक्टर-20 पुलिस और विवेचक निरीक्षक कैलाश नाथ की प्रभावी विवेचना एवं पैरवी के चलते सभी अपराधियों की उच्च न्यायालय इलाहाबाद से जमानत निरस्त हो गई।

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