ट्रांसजेंडर के लिए पासपोर्ट अपडेट करने की प्रक्रिया का विवरण दिया
विदेश मंत्रालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय को ट्रांसजेंडर के लिए विदेश में निजी अंग की सर्जरी कराने के बाद पासपोर्ट में जानकारी अपडेट करने की प्रक्रिया के बारे में बताया। इसमें चिकित्सा प्रमाण पत्र और...
नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। विदेश मंत्रालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय को विदेश में अपने निजी अंग की सर्जरी कराने वाले ट्रांसजेंडर के लिए पासपोर्ट में जानकारी अपडेट करने की प्रक्रिया के बारे में सूचित किया है। विदेश मंत्रालय ने कोर्ट को उन विशिष्ट दस्तावेजों की सूची सौंपी जो ट्रांसजेंडर को पासपोर्ट नवीनीकरण की प्रक्रिया के दौरान भारत लौटने पर प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। इन दस्तावेजों में चिकित्सा प्रमाण पत्र, निजी अंग परिवर्तन का कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र एवं अन्य सहायक कागजी कार्रवाई शामिल हो सकती हैं। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने पाया कि प्रतिवादियों के स्थायी वकील ने कहा था कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के तहत प्रमाण पत्र की आवश्यकता को माफ किया जा सकता है यदि व्यक्ति निजी अंग परिवर्तन की पुष्टि करने वाला शपथ पत्र देता है। साथ ही उस अस्पताल से एक सहायक प्रमाण पत्र या शल्य चिकित्सा पुनर्निर्माण प्रमाण पत्र प्रदान करता है जहां व्यक्ति ने सर्जरी कराई है।
इससे पहले न्यायालय ने इस बात पर चिंता जताई थी कि विदेश में निजी अंग की सर्जरी कराने वाले एक ट्रांसजेंडर को अपने पासपोर्ट में अपडेट करने से पहले भारत क्यों लौटना चाहिए। जवाब में प्रतिवादियों के स्थायी वकील को विदेश मंत्रालय से संचार की एक प्रति दी गई। जिसमें ट्रांसजेंडर से पुरुष या महिला में पासपोर्ट पर अपडेट करने की प्रक्रिया को बताया गया है।
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