पूर्व विधायक की सजा तय करने से पहले पिछला रिकॉर्ड मांगा
अदालत से - सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के दोषी पाए गए हैं बवाना के
अदालत से
- सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के दोषी पाए गए हैं बवाना के पूर्व विधायक वेद प्रकाश
- अदालत ने दोषियों की प्रवृत्ति जानने के लिए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो को दिए हैं आदेश
नई दिल्ली। हेमलता कौशिक
अदालत ने बवाना के पूर्व विधायक वेद प्रकाश व अन्य को गैरकानूनी तरीके से जमा भीड़ का हिस्सा बनने और भीड़ के गलत कृत्य में शामिल होने के लिए दोषी ठहराया है। अदालत ने इन दोषियों की सजा तय करने से पहले राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) से इनका पिछला रिकॉर्ड जांचने के आदेश दिए हैं, जिससे इनकी प्रवृति का पता लगाया जा सके।
राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश विकास ढल की अदालत ने मामले में तत्कालीन विधायक और अन्य की सजा निर्धारित करने से पहले उनके पूर्व के आपराधिक रिकॉर्ड को जांचने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा है कि यह देखना जरूरी है कि ये दोषी कहीं आपराधिक प्रवृति के तो नहीं हैं। हालांकि बचाव पक्ष की तरफ से दावा किया गया है कि इन सभी दोषियों का यह पहला अपराध है। लेकिन, अदालत ने नरेला थानाध्यक्ष को आदेश दिया है कि वह इन दोषियों के पूर्व के रिकॉर्ड को जांचने के लिए राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो से मदद लें। साथ ही अदालत ने मध्य जिले में कार्यरत प्रोबेशन अधिकारी को भी इन दोषियों की पारिवारिक और सामाजिक स्थिति को लेकर रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
यह है मामला
पूर्व विधायक वेद प्रकाश व अन्य पर आरोप था कि उन्होंने नरेला इलाके में टी-प्वाइंट, सीआरपीएफ कैंप के नजदीक 25 अप्रैल 2015 को एक बच्ची के शव को लेकर प्रदर्शन कर रही भीड़ का साथ दिया। इस भीड़ ने वहां स्थित पुलिस चौकी में आग लगा दी। इतना ही नहीं, सरकारी वाहनों को भी जला दिया गया। पुलिस बल पर हमला किया गया। अदालत ने पाया कि इस पूरे प्रकरण में स्थानीय विधायक की सक्रिय भूमिका रही।
जिम्मेदार नागरिक से ऐसी उम्मीद नहीं
किसी भी जिम्मेदार नागरिक से इस तरह के कृत्य की उम्मीद नहीं की जाती और फिर अगर वह विधानसभा का चयनित सदस्य हो तो उसकी जिम्मेदारी कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन यहां उलटा हुआ। विधानसभा का सदस्य उस भीड़ का हिस्सा बना जो सरकारी कर्मचारी और सरकारी संपत्ति को ही नुकसान पहुंचा रही थी।
- अदालत की टिप्पणी
घटना के समय आप से विधायक थे वेद प्रकाश
मामले में दोषी पाए गए वेद प्रकाश घटना के समय आम आदमी पार्टी से बवाना विधानसभा सीट से जीते थे। हालांकि घटना के बाद वर्ष 2017 में उन्होंने आप को छोड़कर भाजपा की सदस्यता ले ली थी। इसके बाद बवाना विधानसभा सीट के लिए हुए चुनाव में वह हार गए थे।
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