Hindi NewsNcr NewsDelhi NewsSupreme Court Upholds Manan Kumar Mishra s Rajya Sabha Membership Amid Disqualification Petition

भाजपा नेता मनन कुमार मिश्रा को राज्यसभा से अयोग्य घोषित करने की मांग खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने बीसीआई के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा की राज्यसभा सदस्यता समाप्त करने की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें मिश्रा को अयोग्य ठहराने की...

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 16 Jan 2025 06:23 PM
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नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भारतीय विधिज्ञ परिषद (बीसीआई) के अध्यक्ष व भाजपा सांसद मनन कुमार मिश्रा को राज्यसभा से अयोग्य ठहराकर ‌उनकी सदस्यता समाप्त करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। शीर्ष अदालत ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले को बहाल रखा है, जिसमें मिश्रा को राज्यसभा से अयोग्य घोषित कर उनकी सदस्यता खत्म करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया गया था।

जस्टिस सूर्यकांत और एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने हालांकि उच्च न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाने के आदेश को रद्द कर दिया है। शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाने के अलावा उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ‘हमारे विचार से, उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई मामला नहीं बनता है, इसलिए अपील खारिज की जाती है। हालांकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता पर लगाए गए 25 हजार रुपये जुर्माना के आदेश को रद्द किया जाता है। दरअसल, अधिवक्ता अमित कुमार दिवाकर ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर बीसीआई के अध्यक्ष व भाजपा सांसद मनन कुमार मिश्रा को राज्यसभा से अयोग्य घोषित करने और उनकी सदस्यता समाप्त करने की मांग की थी। याचिका में कहा गया था कि बीसीआई, एक वैधानिक निकाय है और इसके अध्यक्ष के पद पर रहते हुए मिश्रा एक साथ राज्यसभा के सदस्य के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं।

उच्च न्यायालय ने अधिवक्ता दिवाकर की याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि ‘अनुच्छेद 102(1) के तहत अयोग्यता केवल कुछ आरोपों या अनुमानों के आधार पर स्वतः नहीं हो सकता, इसके लिए संविधान द्वारा निर्धारित औपचारिक जांच और तर्कसंगत निर्धारण की जरूरत है। इसके साथ ही, कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग करने के लिए उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया था। उच्च न्यायालय के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए, याचिकाकर्ता ने भाजपा नेता मनन कुमार मिश्रा की सदस्यता खत्म करने की मांग की थी।

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