यूट्यूब चैनल ‘4पीएम पर रोक संबंधी याचिका पर केंद्र को नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूब चैनल '4PM' पर रोक लगाने के आदेश को रद्द करने की याचिका पर केंद्र और अन्य से जवाब मांगा। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि चैनल को बिना नोटिस के ब्लॉक किया गया है, जो पत्रकारिता की...

202 शब्द सुप्रीम कोर्ट में चैनल पर रोक लगाने का आदेश रद्द करने का अनुरोध किया गया नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यूट्यूब चैनल '4पीएम' पर रोक लगाने के आदेश रद्द करने के अनुरोध वाली याचिका पर केंद्र और अन्य से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई और केंद्र तथा अन्य को नोटिस जारी कर याचिका पर जवाब मांगा। डिजिटल समाचार मंच ‘4पीएम के संपादक संजय शर्मा ने यह याचिका दायर की है। मंच पर इसके 73 लाख सब्सक्राइबर हैं। उन्होंने याचिका में आरोप लगाया गया कि इसे ब्लॉक करना ‘पत्रकारिता की स्वतंत्रता पर और जनता के सूचना प्राप्त करने के अधिकार पर एक भयानक हमला है।
याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि चैनल को ब्लॉक करने से जुड़ा आदेश पारित करने से पहले याचिकाकर्ता को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। सिब्बल ने कहा कि पूरा चैनल बिना किसी कारण के ब्लॉक कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि मेरे पास केवल मध्यस्थ से मिली जानकारी है। उन्होंने कहा कि पहली नजर में यह असंवैधानिक है। पीठ ने याचिका पर नोटिस जारी करते हुए कहा कि मामले की सुनवाई अगले सप्ताह की जाएगी।
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