ए. राजा का निर्वाचन रद्द करने संबंधी फैसला निरस्त
सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के उस फैसले को खारिज कर दिया जिसमें माकपा नेता ए. राजा का निर्वाचन रद्द किया गया था। न्यायालय ने कहा कि राजा विधानसभा के सदस्य के रूप में सभी लाभों का हकदार है। यह फैसला...

सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के एक फैसले को मंगलवार को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने इडुक्की जिले की देवीकुलम विधानसभा सीट से माकपा नेता ए. राजा का निर्वाचन रद्द कर दिया था। न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने हाईकोर्ट के 23 मार्च, 2023 के आदेश के खिलाफ राजा द्वारा दायर अपील स्वीकार कर ली। पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा दिया गया निर्णय निरस्त किया जाता है और चुनाव याचिका खारिज की जाती है। अपीलकर्ता पूरी अवधि के लिए विधानसभा के सदस्य के रूप में सभी परिणामी लाभों का हकदार है। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 26 सितंबर को राजा की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
न्यायमूर्ति अभय एस ओका, न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने राजा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता वी गिरि तथा नरेन्द्र हुड्डा की दलीलें सुनी थीं। शीर्ष अदालत केरल हाईकोर्ट के 20 मार्च, 2023 के आदेश के खिलाफ राजा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
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