डॉक्टर की विधवा को अनुग्रह राशि के लिए 9 साल तक मुकदमेबाजी में उलझाने पर उत्तराखंड सरकार को फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने अस्पताल में ड्यूटी के दौरान गोली लगने से मरे डॉक्टर की विधवा को मुआवजे के रूप में 1 करोड़ रुपये देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार की लापरवाही पर नाराजगी जताई और कहा कि...

नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने अस्पताल में ड्यूटी पर दौरान गोली लगने से हुई डॉक्टर की मौत के मामले में परिजन को अनुग्रह राशि का भुगतान नहीं किए जाने पर उत्तराखंड सरकार को आड़े हाथ लिया। शीर्ष अदालत ने इसे गंभीरता से लेते हुए मृतक डॉक्टर की विधवा को मुआवजे के लिए 9 साल तक मुकदमे में उलझाए रखने पर नाराजगी जाहिर की और राज्य सरकार को ब्याज सहित 1 करोड़ रुपये अनुग्रह राशि देने को कहा है।
जस्टिस जेके माहेश्वरी और अरविंद कुमार की पीठ ने कहा कि हम इस बात से हैरान हैं कि अप्रैल 2016 में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में काम करते समय गोली लगने से मारे गए सरकारी डॉक्टर की विधवा को अनुग्रह राशि का भुगतान नहीं किया, जबकि तत्कालीन मुख्यमंत्री ने 50 लाख रुपये देने के फैसले को मंजूरी दी थी। पीठ ने कहा कि ‘सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद प्रथम दृष्टया हमारा मानना है कि मुख्य सचिव द्वारा मृतक के परिवार को 50 लाख रुपये देने के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने के बाद भी, इसका भुगतान नहीं किया गया और परिवार 9 साल से अधिक समय से मुकदमेबाजी में उलझाए रखा। पीठ ने कहा कि स्वीकृत राशि जारी करने के लिए परिवार द्वारा किए गए आग्रह को इस बहाने स्वीकार नहीं किया गया कि रकम जारी करने की मंजूरी नहीं दी गई है। शीर्ष अदालत ने कहा कि ऐसे में सभी परिस्थितियों पर विचार करते हुए ब्याज सहित मृतक डॉक्टर के परिजन को 1 करोड़ रुपये अनुग्रह राशि प्रदान करने का आदेश देते हैं। पीठ ने कहा है कि चूंकि 11 लाख रुपये का भुगतान पहले किया जा चुका है, इसलिए राज्य सरकार को 89 लाख रुपये के भुगतान का आदेश दिया जाता है। शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उत्तराखंड सरकार की अपील पर विचार करते हुए यह फैसला दिया है। पीठ ने उत्तराखंड सरकार को आदेश का पालन करने और इस बारे में हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी।
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