टीएमसी नेता घोष की जमानत याचिका पर जल्द निर्णय का आदेश
नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कोलकाता की एक विशेष
नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कोलकाता की एक विशेष अदालत को तृणमूल कांग्रेस नेता कुंतल घोष की जमानत याचिका पर जल्द निर्णय का आदेश दिया।
घोष को कथित पश्चिम बंगाल स्कूल भर्ती-रिश्वत कांड से जुड़े धनशोधन के एक मामले में पिछले साल जनवरी में गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच कर रहा है। आरोप है कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के कुछ नेताओं द्वारा 2014 से 2021 के बीच, शिक्षक बनने के आंकांक्षियों और राज्य सरकार संचालित स्कूलों के गैर शिक्षण कर्मियों से 100 करोड़ रुपये से अधिक की उगाही की गई। यह मामला उस चर्चा में आया था, जब घोष ने आरोप लगाया था कि केंद्रीय जांच एजेंसियां तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी का नाम लेने के लिए उनपर दबाव डाल रही हैं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने मंगलवार को घोष के वकील एमएस खान की दलील सुनी और विशेष अदालत से जमानत पर जल्द फैसला करने को कहा।
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