आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता डल्लेवाल की पूरी मेडिकल रिपोर्ट पेश करने का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को आदेश दिया है कि किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की मेडिकल रिपोर्ट 15 जनवरी को पेश करे। डल्लेवाल 26 नवंबर से एमएसपी को कानूनी दर्जा देने की मांग को लेकर आमरण अनशन पर हैं।...
नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पंजाब सरकार से आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की पूरी तुलनात्मक मेडिकल रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है ताकि उनके स्वास्थ्य के बारे में एम्स के मेडिकल बोर्ड से राय ली जा सके। फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को कानूनी दर्जा सहित विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में डल्लेवाल पंजाब- हरियाणा के खनौरी बार्डर पर 26 नवंबर से आमरण अनशन पर बैठे हैं।
जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने पंजाब सरकार के मुख्य सचिव से डल्लेवाल की पूरी चिकित्सा जांच रिपोर्ट 15 जनवरी को ही शीर्ष अदालत के रजिस्ट्रार में पेश करने को कहा है। इसके साथ ही पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को रिपोर्ट मिलने के बाद इसे एम्स के निदेशक को भेजने और डल्लेवाल के स्वास्थ्य के बारे में मेडिकल बोर्ड की राय लेने को कहा है। इससे पहले, पंजाब सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने शीर्ष अदालत को बताया कि अब विरोध स्थल से महज 10 मीटर की दूरी पर एक चिकित्सा सुविधा बहाल है। उन्होंने कहा कि डल्लेवाल के स्वास्थ्य के पैरामीटर भी सुधर रहे हैं। इस पर, जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि एक व्यक्ति, जो लगभग 50 दिनों से अनशन पर है, उसके स्वास्थ्य पैरामीटर कैसे सुधर रहे हैं। इस पर स्पष्ट किया कि उनके (डल्लेवाल) स्वास्थ्य का पैरामीटर में सुधार नहीं हो रहा है बल्कि यह स्थिर है। इसके बाद पीठ ने यह आदेश दिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी। सुप्रीम कोर्ट पंजाब के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के खिलाफ 20 दिसंबर के आदेश का पालन नहीं करने के लिए दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें किसान नेता डल्लेवाल को चिकित्सा सहायता और अस्पताल में भर्ती कराने का आदेश दिया गया था।
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