सपा नेता आजम खान और उनके बेटे की जमानत याचिका पर सरकार से मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान की जमानत याचिका पर यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। उच्च न्यायालय ने जमानत देने से इनकार किया था, जिसके खिलाफ उन्होंने...
नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चोरी के एक मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान की जमानत याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। शीर्ष अदालत ने पिता-पुत्र की ओर से इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें उनकी जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था।
जस्टिस एमएम. सुंदरेश और अरविंद कुमार की पीठ ने मामले में नोटिस जारी कर यूपी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। उच्च न्यायालय ने 21 सितंबर को पूर्व मंत्री खान और उनके बेटे को जमानत देने से इनकार करते हुए, उनकी याचिकाओं को खारिज कर दिया था। उच्च न्यायालय के इस फैसले के खिलाफ उन्होंने अपील दाखिल करते हुए, सुप्रीम कोर्ट से जमानत देने की मांग की है। सपा नेता व पूर्व मंत्री आजम खान और उनके बेटे अब्दुला आजम खान एवं अन्य 5 व्यक्ति पर 2022 में यह मामला दर्ज किया गया था। इसमें उन पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने रामपुर नगर पालिका परिषद द्वारा सड़क साफ करने के लिए खरीदी गई मशीन चुरा ली थी। पुलिस का आरोप है कि बाद में यह मशीन, पूर्व मंत्री खान के रामपुर स्थित जौहर विश्वविद्यालय से बरामद की गई थी। दर्ज मुकदमा के मुताबिक उन पर अन्य लोगों साथ मिलकर 2014 में सड़क की सफाई करने वाली इस मशीन को चुराने का आरोप है।
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