जमानत याचिका में आपराधिक इतिहास छिपाने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त
नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिकाओं के दौरान आपराधिक इतिहास छिपाने के बढ़ते चलन पर नाराजगी जताई है। जस्टिस की बेंच ने कहा कि इस तरह की जानकारी छिपाना अब स्वीकार नहीं किया जाएगा। हत्या के एक...

नई दिल्ली, एजेंसी सु्प्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका या दंडात्मक कार्यवाही से बचाव की याचिका के दौरान अपने आपराधिक इतिहास को छिपाने के बढ़ते चलन पर नाराजगी जताई है।
जस्टिस दीपांकर दत्ता व जस्टिस मनमोहन की बेंच ने कहा कि इस अदालत में एक नया चलन देखने में आ रहा है, जहां लोग जमानत याचिका या गिरफ्तारी से बचने की रियायत के लिए अपने आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी छिपा लेते हैं।
इसी के चलते बेंच ने हत्या के एक आरोपी की जमानत याचिका महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाए जाने के आधार पर खारिज कर दी। बेंच ने कहा कि अदालत ने पहले ऐसे कई मामलों में उदारता दिखाई है लेकिन अब इस तरह के मामलों को स्वीकार नहीं किया जा सकता।
बेंच ने अपने 3 अप्रैल के आदेश में कहा है कि यदि याचिकाकर्ता द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई गई तो यह अपने आप में विशेष अनुमति याचिका को खारिज करने का आधार होगा।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।