सुप्रीम कोर्ट में दाखिल नहीं होगा ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर
सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया है कि वह बिना अदालत की अनुमति के श्वेत-श्याम तस्वीरें स्वीकार न करे। जस्टिस सूर्यकांत और उज्जल भुइयां ने कहा कि ऐसी तस्वीरें अक्सर धुंधली होती हैं। इस आदेश...
नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपने रजिस्ट्री को पक्षकारों द्वारा दाखिल की गई श्वेत-श्याम (ब्लैक एंड व्हाइट) तस्वीरों को अदालत की अनुमति के बगैर स्वीकार नहीं करने का निर्देश दिया है। जस्टिस सूर्यकांत और उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा है कि ‘हम काफी समय से देख रहे हैं कि पक्षकार तस्वीरों की ब्लैक एंड व्हाइट फोटोकॉपी रिकॉर्ड में रखने में पूरी स्वतंत्रता लेते हैं, जिनमें से ज्यादातर धुंधली होती हैं। पीठ ने कहा है कि ऐसे में रजिस्ट्री को यह निर्देश दिया जाता है कि वह अदालत की पूर्व अनुमति के बगैर किसी भी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर को स्वीकार नहीं करे। पीठ ने गुजरात के सूरत में एक अपार्टमेंट के पैमाइश के लिए एक संयुक्त टीम का गठन करते हुए यह आदेश दिया है।
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