पूर्व विधायक के बेटे की जमानत याचिका पर विचार करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने भदोही के पूर्व विधायक विजय मिश्रा के बेटे विष्णु मिश्रा की जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82 के तहत तीन आदेश पारित...
नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने एक आपराधिक मामले में भदोही के पूर्व विधायक विजय मिश्रा के बेटे विष्णु मिश्रा की जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा है कि चूंकि याचिकाकर्ता के खिलाफ अपराध प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 82 के तहत फरार घोषित करने के लिए के तीन आदेश पारित किए गए हैं, ऐसे में उसकी जमानत याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता है।
जस्टिस अभय एस. ओका और उज्जल भुइयां की पीठ ने अपने आदेश में कहा है कि जब तक सीआरपीसी की धारा 82 के तहत पारित आदेशों को रद्द नहीं कर दिया जाता है, तब तक जमानत की मांग पर विचार नहीं किया जा सकता है। हालांकि, पीठ ने उक्त 3 आदेशों को रद्द किए जाने पश्चात, हम याचिकाकर्ता विष्णु मिश्रा को उच्च न्यायालय के समक्ष दोबारा से जमानत याचिका दाखिल करने की छूट दे रहे हैं। इसके साथ ही, शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता मिश्रा के उस अपील का निपटारा कर दिया, जिसमें उसने उच्च न्यायालय द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के आदेश को चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने मामले को गंभीर बताते हुए, आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया था।
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