Hindi Newsएनसीआर न्यूज़नई दिल्लीSupreme Court Calls NRI Quota in Medical Colleges a Fraud Orders End to Malpractices

मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए एनआरई कोटा ‌है सुप्रीम कोर्ट ने बताया पैसे कमाने की मशीन

सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई कोटा को धोखाधड़ी बताते हुए इसे समाप्त करने का आदेश दिया। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि एनआरआई कोटा पैसे कमाने की मशीन है। पंजाब सरकार की अपील खारिज कर...

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 24 Sep 2024 05:38 PM
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नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मेडिकल कॉलेजों में होने वाले दाखिलों में अनिवासी भारतीय (एनआरई) कोटा को ‘फ्रॉड बताते हुए कहा कि अब यह धोखाधड़ी बंद होनी चाहिए। इतना ही नहीं, शीर्ष अदालत ने कहा गया कि मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई कोटा और कुछ नहीं बल्कि पैसे कमाने की मशीन है।

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने पंजाब सरकार की अपील को खारिज करते हुए यह तीखी टिप्पणी की है। पंजाब सरकार ने एनआरआई कोटा का दायरा बढ़ाने के अपने फैसले को पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा रद्द किए जाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने 10 सितंबर को राज्य सरकार के 20 अगस्त के उस फैसले को रद्द कर दिया था, जिसमें अनिवासी भारतीय कोटा के तहत लाभ लेने के लिए दायरे को बढ़ाकर उनके दूर के रिश्तेदारों जैसे चाचा, चाची, दादा-दादी और चचेरे भाई को भी इसमें शामिल किया था। एनआरआई कोटा के तहत 15 फीसदी का आरक्षण चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए निर्धारित किया गया है। शीर्ष अदालत ने पंजाब सरकार की अपील खारिज करते हुए कहा कि चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए एनआरआई कोटा ‘एक फ्रॉड है और अब इसे बंद होना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि ने पंजाब सरकार द्वारा राज्य के मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए मौजूदा संशोधन 9 अगस्त को मेडिकल दाखिले के लिए प्रॉस्पेक्टस जारी होने के बाद किया गया। उन्होंने चिकित्सा महाविद्यालयों में दाखिले के लिए एनआरआई की परिभाषा व्यापक बनाने पर नाराजगी जताते हुए उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि एनआरआई कोटा एक फ्रॉड है और हम इस पर रोक लगाएंगे। उन्होंने कहा कि हमें इस धोखाधड़ी को खत्म करना होगा। यह कहते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालय के फैसले में किसी तरह की कोत्तर् खामी नहीं है, इसलिए हम उसमें दखल नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह एनआरआई कोटा धोखाधड़ी के अलावा कुछ नहीं है और देखिए पंजाब सरकार ने इसे किस तरह से अंजाम दिया। साथ ही कहा कि 9 अगस्त की अधिसूचना के बाद, आखिरी तारीख यानी 19-20 अगस्त को आप वार्ड श्रेणी का विस्तार करते हुए एक नई अधिसूचना जारी करते हैं, आखिर इसका घातक परिणाम देखिए। पीठ ने कहा कि जिन उम्मीदवारों के अंक 3 गुना अधिक होंगे, उनको प्रवेश नहीं मिलेगा लेकिन और ये सभी लोग (एनआरआई) पिछले दरवाजे से दाखिला लेंगे।

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