अदालत से::::: एयरसेल-मैक्सिस मामले में चिदंबरम हाईकोर्ट पहुंचे
कांग्रेसी नेता पी चिदंबरम ने एयरसेल-मैक्सिस मामले में ईडी के आरोपपत्र के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने कहा कि सत्र अदालत ने बिना मंजूरी के आरोपपत्र पर संज्ञान लिया है। इस मामले...
- ईडी के आरोपपत्र पर सत्र अदालत के आदेश के खिलाफ याचिका लगाई नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता
एयरसेल-मैक्सिस मामले में वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। उन्होंने मामले में अपने और बेटे कार्ति चिदंबरम के खिलाफ ईडी के आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के सत्र अदालत के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है।
चिदंबरम के वकील ने न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी की पीठ के समक्ष दलील दी कि विशेष न्यायाधीश ने पूर्व केंद्रीय मंत्री के खिलाफ अभियोजन के लिए किसी मंजूरी के अभाव में धनशोधन के अपराध के लिए आरोपपत्र पर संज्ञान लिया। साथ ही बताया कि कथित तौर पर अपराध किए जाने के समय चिदंबरम एक लोक सेवक थे। ईडी के वकील ने याचिका की स्वीकार्यता पर आपत्ति जताई। कहा कि इस मामले में अभियोजन के लिए मंजूरी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आरोप चिदंबरम की उन कार्रवाइयों से संबंधित हैं, जिनका उनके आधिकारिक कर्तव्यों से कोई लेना-देना नहीं है। पीठ को बताया गया कि बुधवार को यह मामला सत्र अदालत में भी सूचीबद्ध है। अंतरिम राहत के तौर पर चिदंबरम ने सत्र अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक लगाने की भी मांग की है।
क्या है मामला
यह मामला एयरसेल-मैक्सिस सौदे में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी देने में कथित अनियमितताओं से संबंधित हैं। यह मंजूरी 2006 में दी गई थी। तब चिदंबरम केंद्रीय वित्त मंत्री थे। सीबीआई और ईडी ने आरोप लगाया था कि वित्त मंत्री के तौर पर चिदंबरम ने अपनी क्षमता से परे जाकर सौदे को मंजूरी दी थी। इससे कुछ लोगों को फायदा पहुंचा और उन्हें रिश्वत मिली।
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