मणिपुर में खाद्य तम्बाकू उत्पादों के निर्माण और बिक्री पर रोक
मणिपुर सरकार ने खाद्य तम्बाकू उत्पादों के निर्माण और बिक्री पर एक साल के लिए रोक लगा दी है। यह प्रतिबंध 18 अक्टूबर से लागू हुआ है और गुटखा, पान मसाला और चबाने वाले तम्बाकू उत्पादों को शामिल किया गया...
इंफाल, एजेंसी। मणिपुर सरकार ने एक साल की अवधि के लिए खाद्य तम्बाकू उत्पादों के निर्माण और बिक्री पर रोक लगा दी है। यह प्रतिबंध 18 अक्टूबर से लागू हो गया है। अधिसूचना में कहा गया है, ‘खाद्य सुरक्षा आयुक्त, मणिपुर गुटखा और पान मसाला (तम्बाकू या निकोटीन युक्त) और चबाने वाले तम्बाकू उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण या बिक्री पर रोक लगाता है। चाहे इसे किसी भी नाम से पुकारा जाए और चाहे इसे किसी भी आकार में पैक किया जाए। इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे तम्बाकू या निकोटीन युक्त गुटखा और पान मसाला के निर्माण और बिक्री पर लगाए गए प्रतिबंध का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करें।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।