संजय राउत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज
मध्य प्रदेश पुलिस ने शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत के खिलाफ लाडली बहना योजना को लेकर गुमराह करने वाली टिप्पणी पर प्राथमिकी दर्ज की। शिकायत में आरोप लगाया गया कि राउत ने जानबूझकर यह बयान दिया कि...
भोपाल, एजेंसी। मध्य प्रदेश पुलिस ने शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत के खिलाफ राज्य सरकार की प्रमुख लाडली बहना योजना के बारे में गुमराह करने वाली टिप्पणी को लेकर बुधवार को प्राथमिकी दर्ज की। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। पुलिस उपायुक्त अखिल पटेल ने बताया कि भाजपा महिला मोर्चा की जिला इकाई की अध्यक्ष वंदना जाचक और इसकी उपाध्यक्ष सुषमा चौहान की शिकायत पर भोपाल अपराध शाखा ने मामला दर्ज किया। राउत के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 353 (2) (गलत सूचना वाले बयान प्रसारित करना) और 356 (2) (मानहानि) के तहत मामला दर्ज किया गया।
शिकायतकर्ताओं ने राउत पर जानबूझकर गुमराह करने वाला यह बयान देने का आरोप लगाया कि लाडली बहना योजना बंद कर दी गई है। प्राथमिकी में कहा गया कि इस बयान का उद्देश्य मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की छवि खराब करना था। बता दें कि मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के तहत सरकार महिला लाभार्थियों को हर महीने 1,250 रुपए प्रदान करती है।
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गुमराह कर रहे राउतः मुख्यमंत्री
वहीं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ‘एक्स पर कहा कि संजय राउत, कृपया मध्य प्रदेश आकर देखें। जब से लाडली बहना योजना शुरू हुई है, तब से राज्य की 1.29 करोड़ बहनों के खातों में हर महीने सम्मान राशि भेजी जा रही है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव में हार के डर से शिवसेना (यूबीटी) बहनों को गुमराह करना चाहती है। वे महाराष्ट्र चुनाव में इसका जवाब देंगी।
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