राज्य सभी श्रमिकों को 100 प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा दें : श्रम मंत्रालय
केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने सभी श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य, बीमा और आकस्मिक लाभों का 100 प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभों का विस्तार करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में...
नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने राज्यों से सभी श्रमिकों तक स्वास्थ्य, बीमा एवं आकस्मिक लाभ जैसे 100 प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभों का विस्तार करने के साथ कल्याण बोर्डों का कामकाज सुधारने के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने को कहा है। मंत्रालय ने बयान में कहा कि 'भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों' (बीओसीडब्ल्यू) पर गठित निगरानी समिति की 13 जनवरी को हुई 16वीं बैठक में यह विचार सामने आया। हाइब्रिड ढंग से हुई इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम सचिव सुमिता डावरा ने की।
वर्तमान में देशभर के विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्डों के साथ लगभग 5.73 करोड़ श्रमिक पंजीकृत हैं और 30 सितंबर, 2024 तक बोर्डों के पास उपलब्ध शेष राशि के साथ संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता है। इसका उपयोग बीओसी श्रमिकों के कल्याण के लिए विवेकपूर्ण तरीके से किया जा सकता है।
बैठक में श्रम कल्याण महानिदेशक, मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी, राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ श्रम आयुक्त, बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्डों के सचिव, केंद्रीय कल्याण आयुक्तों के अलावा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और वित्तीय सेवा विभाग के प्रतिनिधि शामिल हुए। इसमें 100 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।
श्रमिकों के पंजीकरण तंत्र को मजबूत करने, सामाजिक सुरक्षा लाभों का विस्तार कर निर्माण श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देने के अलावा बैठक में शिकायत निवारण की प्रभावी व्यवस्था बनाने पर भी चर्चा हुई। डावरा ने सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों से प्रवासी श्रमिकों सहित निर्माण श्रमिकों की स्वास्थ्य जांच का अभियान चलाने का अनुरोध भी किया।
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