Hindi NewsNcr NewsDelhi NewsIndia Reduces Windfall Tax on Domestic Crude Oil to Zero

सरकार ने कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर शून्य किया

भारत सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर को शून्य कर दिया है। यह निर्णय 18 सितंबर से लागू होगा। इससे पहले, यह कर 31 अगस्त से 1,850 रुपये प्रति टन था। डीजल, पेट्रोल और विमान...

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 17 Sep 2024 11:09 PM
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नई दिल्ली, एजेंसी। सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल के लिए अप्रत्याशित लाभ कर को मंगलवार को घटाकर शून्य प्रति टन कर दिया। कर की नई दर 18 सितंबर यानी बुधवार से प्रभावी होगी। कर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी) के रूप में लगाया जाता है। दो सप्ताह में औसत तेल की कीमतों के आधार पर हर पखवाड़े इसे अधिसूचित किया जाता है। इससे पहले, संशोधन 31 अगस्त से प्रभावी हुआ था। उस समय कच्चे पेट्रोलियम पर अप्रत्याशित लाभ कर 1,850 रुपये प्रति टन निर्धारित किया गया था।

एक आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि डीजल, पेट्रोल और विमान ईंधन (एटीएफ) के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को शून्य कर दिया गया है। नई दरें 18 सितंबर से प्रभावी होंगी। देश में पहली बार एक जुलाई, 2022 को अप्रत्याशित लाभ पर कर लगाया। इसके साथ भारत उन देशों में शामिल हो गया था जो ऊर्जा कंपनियों को अप्रत्याशित रूप से होने वाले लाभ पर कर लगाते हैं।

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