नीट-यूजी: सुधार के लिए विशेषज्ञों के सुझाव को करेंगे लागू- केंद्र
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी) के आयोजन में सुधार के लिए विशेषज्ञ समिति की सभी सिफारिशें लागू करेगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने...
नई दिल्ली। विशेष संवाददाता केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी) के आयोजन में सुधार के लिए विशेषज्ञ समिति की सभी सिफारिशों को लागू करेगा। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत को यह जानकारी दी।
जस्टिस पीएस नरसिम्हा और मनोज मिश्रा की पीठ के समक्ष सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा कि विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट दाखिल कर दी है। उन्होंने पीठ से कहा कि नीट यूजी के आयोजन के लिए समिति द्वारा सुझाए गए सभी सुधारात्मक उपायों को सरकार लागू करेगी। सॉलिसिटर जनरल मेहता ने शीर्ष अदालत से कहा कि सरकार विशेषज्ञ समिति के सभी सुझावों को लागू करने जा रही है, ऐसे में अब इस मामले की सुनवाई छह माह के लिए स्थगित कर दिया जाए। हालांकि पीठ ने मामले की सुनवाई छह माह के बजाए सिर्फ 3 माह के लिए स्थगित किया। पीठ ने मामले को सुनवाई के लिए अप्रैल में सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है।
दरअसल, शीर्ष अदालत ने पिछले साल 2 अगस्त को नीट-यूजी 2024 को रद्द करने से इनकार करते हुए कहा था कि ‘रिकॉर्ड पर इस बात का कोई ठोस साक्ष्य नहीं है जिससे परीक्षा की शुचिता से समझौता करने वाले प्रणालीगत पेपर लीक या कदाचार का संकेत मिलता हो। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के पूर्व प्रमुख के. राधाकृष्णन की अगुवाई वाली 7 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति के दायरे का विस्तार कर दिया था और समिति से एनटीए की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने और नीट-यूजी को पारदर्शी एवं कदाचार मुक्त बनाने के वास्ते संभावित सुधारों की सिफारिश करने को कहा था। पूरी रिपोर्ट को रिकॉर्ड में नहीं रखा गया है क्योंकि इसमें प्रश्नों की छपाई आदि जैसे मुद्दों के बारे में भी कुछ विवरण शामिल थे। पीठ ने कहा था कि समिति के कार्यक्षेत्र के दायरे में केंद्र सरकार और एनटीए द्वारा सौंपे गए कार्यों के अलावा, परीक्षा सुरक्षा एवं प्रशासन, डेटा सुरक्षा एवं तकनीकी संवर्द्धन को भी शामिल किया जाए।
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