एनपीएस के बजाय पुरानी पेंशन योजना की समय सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं: केंद्र
सरकार ने बताया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने की समय सीमा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। एनपीएस की शुरुआत 2003 में हुई थी।
नई दिल्ली, एजेंसी। सरकार ने बुधवार को लोकसभा को अवगत कराया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के बदले पुरानी पेंशन योजना स्वीकार करने की समय सीमा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि एक जनवरी, 2004 से केंद्र सरकार की सेवा में (सशस्त्र बलों को छोड़कर) सभी नई भर्तियों के लिए एनपीएस अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि तीन मार्च, 2023 को जारी आदेश के संबंध में कोई और निर्देश जारी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एनपीएस की शुरुआत 2003 में की गई थी।
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