यातायात नियमों के उल्लंघन की ट्रैफिक प्रहरी से कर सकेंगे रिपोर्ट
-एक सितंबर को फिर से लांच होगा एप -इस ऐप के माध्यम से लोग
नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। राजधानी में अब यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों पर ट्रैफिक प्रहरी की नजर रहेगी। दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने गुरुवार को राजधानी में यातायात की चौथी समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने उन्होंने दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को ट्रैफिक सेंटिनल मोबाइल ऐप के अपग्रेड और संशोधित वर्जन को दोबारा लांच करने के निर्देश दिए। उपराज्यपाल ने कहा कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को मौजूदा ट्रैफिक सेंटिनल मोबाइल ऐप को ट्रैफिक प्रहरी के रूप में एक सितंबर को फिर से लांच करने का निर्देश दिया। यह ऐप आम नागरिकों को ट्रैफिक या पार्किंग उल्लंघनों की रिपोर्ट करने के लिए एक मंच उपलब्ध कराएगा। इस तरह से यह ऐप शहर के यातायात को नियमित करने में मदद करेगा। ट्रैफिक प्रहरी योजना के तहत आम नागरिक दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की आंख और कान के रूप में काम करते हैं और पुलिस को फोटो और वीडियो के माध्यम से यातायात उल्लंघन की रिपोर्ट करके, इनकी संख्या को कम करने में मदद करते हैं।
ट्रैफिक प्रहरी के लिए मासिक पुरस्कार
उपराज्यपाल ने दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को ट्रैफिक प्रहरी के लिए मासिक पुरस्कार पॉलिसी शुरू करने के लिए कहा, जिससे कि नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जा सके। इसके तहत शीर्ष चार ट्रैफिक प्रहरियों को उनकी गतिविधियों और यातायात उल्लंघन की रिपोर्टिंग पर अर्जित अंकों के आधार पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के लिए क्रमशः 50 हजार, 25 हजार, 15 हजार और 10 हजार रुपये प्रदान किए जाएंगे। यातायात प्रहरियों की सितंबर माह में हुई गतिविधियों का विश्लेषण करने के बाद, उन्हें अक्टूबर के पहले सप्ताह में मासिक पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।
प्ले स्टोर से उपलब्ध होगा एप
एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म यूजर इस एप को गूगल प्ले स्टोर से और आईओएस प्लेटफॉर्म यूजर ऐप स्टोर में जाकर इस मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अपने मोबाइल नंबर के जरिए वह इस इनामी योजना में खुद को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। एक बार रजिस्टर्ड होने के बाद यह ऐप ट्रैफिक प्रहरियों को, अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ट्रैफिक पुलिस को यातायात उल्लंघन के वीडियो और फोटो अपलोड करने और इसकी रिपोर्ट करने में सक्षम बनाता है। यातायात उल्लंघन के खिलाफ एमवी एक्ट 1988 की धारा 133 के तहत नोटिस जारी करने के लिए दिनांक, समय, स्थान, पंजीकरण संख्या और उल्लंघन के प्रकार की जानकारी देना अनिवार्य है।
इस पर रख सकते हैं नजर
यह ऐप नागरिकों को खतरनाक, जिग-जैग ड्राइविंग, खराब नंबर प्लेट, गलत साइड ड्राइविंग, अनुचित पार्किंग, टीएसआर, टैक्सी चालकों द्वारा दुर्व्यवहार,उत्पीड़न, टीएसआर,टैक्सी चालकों द्वारा अधिक किराया वसूलने, फुटपाथ पर पार्किंग, रेडलाइट जंपिंग, टीएसआर,टैक्सी चालकों द्वारा जाने से मना करने, दोपहिया वाहनों पर ट्रिपल सवारी, गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करना, स्टॉप लाइन का उल्लंघन करना, पीली लाइन का उल्लंघन करना और बिना हेलमेट और सीट बेल्ट के गाड़ी चलाने जैसे उल्लंघनों की रिपोर्ट करने का अधिकार देता है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।