मतदाता सूची में दोहराव मामले पर विचार करें : हाईकोर्ट
दिल्ली उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग से राजधानी की मतदाता सूची में नामों के दोहराव पर उचित विचार करने को कहा। न्यायालय ने आयोग से तकनीकी उपकरणों का उपयोग करने की सलाह दी। याचिकाकर्ता ने चिंता जताई कि...
नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को चुनाव आयोग से कहा कि वह राजधानी की मतदाता सूची में नामों के कथित दोहराव पर चिंता जताने वाली याचिका पर उचित विचार करे। उच्च न्यायालय ने आयोग से कहा कि वह ऐसे तकनीकी उपकरण अपनाए जो इस तरह के दोहराव को खत्म करने में उसकी मदद करे। याचिकाकर्ता के वकील ने टिप्पणी की कि जब तक आयोग उनकी याचिका पर विचार करेगा, तब तक दिल्ली विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके होंगे। इस पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विभु बाखरू एवं न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि हर चुनाव से पहले ये मामले आते हैं। पीठ ने कहा कि मतदाता सूची में संशोधन की एक प्रक्रिया है। इस चरण में ऐसा नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ता ने टिप्पणी की कि पूर्व मुख्यमंत्री भी इस मुद्दे से व्यथित हैं। चुनाव आयोग की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता सिद्धांत कुमार ने कहा कि याचिका में कथित दोहराव का एक भी मामला नहीं दिखाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि आयोग ने मतदाता सूची में संशोधन के लिए आवश्यक प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है। यहां तक कि उच्चतम न्यायालय ने भी इस मुद्दे पर विचार किया है। इस पर पीठ ने कहा कि आपसे केवल यह कहा जा रहा है कि आप इस मुद्दे पर अपना दिमाग बंद न करें।
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