सेवा शुल्क वसूली के खिलाफ दायर याचिका पर 23 को सुनवाई करेगा उच्च न्यायालय
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 23 मई को रेस्तरां और होटलों द्वारा सेवा शुल्क वसूली के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने का निर्णय लिया है। न्यायालय ने ग्राहकों से जबरन सेवा शुल्क वसूली पर रोक लगाई है। मुख्य...

नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय सेवा शुल्क वसूली के खिलाफ रेस्तरां और होटलों द्वारा दायर याचिका पर 23 मई को सुनवाई करेगा। न्यायालय ने ग्राहकों से जबरन सेवा शुल्क वसूली पर रोक लगाई थी। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ मामले में सुनवाई कर रही हैं। एकल पीठ ने आदेश को नेशनल रेस्टोरेंटस एसोसिएशन आफ इंडिया (एनआरएआई) के चुनौती दी है। पीठ के आदेश के खिलाफ अपील दायर की गई है। एकल पीठ ने 28 मार्च को केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) के दिशा-निर्देशों को चुनौती देने वाली होटलों एवं रेस्तरांओं की ओर से दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया था।
न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि भोजन के बिल पर ग्राहकों से सेवा शुल्क जबरन नहीं वसूला जाएगा। यह राशि ग्राहकों की ओर से स्वैच्छिक रूप से दिया जाना है। इसे रेस्तरां या होटल अनिवार्य नहीं बना सकते।
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