गंभीर मामले में फैसले को रद्द करने के आदेश पर रोक
नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाताÜ। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को धोखाधड़ी के एक मामले में
नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को धोखाधड़ी के एक मामले में पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर सहित अन्य को बरी करने के फैसले को खारिज करने के आदेश पर रोक लगा दी है। उच्च न्यायालय ने कहा कि विस्तृत आदेश बाद में जारी किया जाएगा। सत्र अदालत ने 29 अक्तूबर के आदेश में कहा था कि मजिस्ट्रेटी अदालत का फैसला गंभीर के खिलाफ आरोपों पर फैसला करने में उचित तरीके से विवेक का इस्तेमाल नहीं करना दर्शाता है। रियल एस्टेट कंपनियों रुद्र बिल्डवेल रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड, एच आर इन्फ्रासिटी प्राइवेट लिमिटेड, यूएम आर्किटेक्चर्स और कांट्रेक्टर्स लिमिटेड तथा गंभीर के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था। गंभीर कंपनियों के संयुक्त उपक्रम के निदेशक और ब्रांड एम्बेसडर थे।
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