दिव्यांगों से भेदभाव मामले में केंद्र और उबर से जवाब मांगा
दिल्ली उच्च न्यायालय ने दृष्टिबाधित वकील राहुल बजाज की याचिका पर केंद्र और उबर से जवाब मांगा है। बजाज ने उबर ऐप का उपयोग करते समय भेदभाव का सामना करने का आरोप लगाया है। न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई...
नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक दृष्टिबाधित वकील की याचिका पर केंद्र और उबर से जवाब मांगा है। वकील ने उबर ऐप की सेवाओं का लाभ उठाने के दौरान भेदभाव का सामना करने का आरोप लगाया है। न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ ने अधिवक्ता राहुल बजाज की याचिका पर नोटिस जारी किया है। बजाज के वकील ने आरोप लगाया कि उनके मुवक्किल को ऐप पर ऑटो बुक करते समय भेदभावपूर्ण और अपमानजनक व्यवहार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा कंपनी की सेवाओं का लाभ उठाने के दौरान कई अन्य चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। उन्होंने घटना का उल्लेख किया कि ऑटो चालक ने न केवल बजाज को वांछित स्थान पर छोड़ने से इनकार कर दिया, बल्कि सफर के लिए अनिच्छा से सहमत होने के बाद उनके साथ अनुचित व्यवहार भी किया। मामले की सुनवाई 27 मार्च 2025 को होगी।
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