अदालत से::: चिदंबरम के खिलाफ निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक
दिल्ली हाईकोर्ट ने एयरसेल-मैक्सिस मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के खिलाफ निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। चिदंबरम ने ईडी के आरोपपत्र को चुनौती दी है। कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी...
एयरसेल-मैक्सिस मामला : दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री की याचिका पर ईडी से जवाब मांगा नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता
दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज एयरसेल-मैक्सिस मामले में वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के खिलाफ निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
चिदंबरम ने धनशोधन मामले में खुद और बेटे कार्ति के खिलाफ दायर ईडी के आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी है। इस पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी की पीठ ने नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्यवाही स्थगित कर दी। मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी। चिदंबरम के वकीलों ने दलील दी कि विशेष न्यायाधीश ने पूर्व केंद्रीय मंत्री के खिलाफ अभियोजन के लिए किसी मंजूरी के अभाव में धनशोधन के अपराध के लिए आरोपपत्र पर संज्ञान लिया। साथ ही बताया कि इस कथित अपराध के समय चिदंबरम एक लोक सेवक थे। वहीं, ईडी ने दावा किया कि इस मामले में अभियोजन के लिए मंजूरी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आरोप चिदंबरम के उन कार्यों से संबंधित हैं, जिनका उनके आधिकारिक कर्तव्यों से कोई लेना-देना नहीं है। निचली अदालत ने आरोपपत्रों पर संज्ञान लेकर चिदंबरम और उनके बेटे को तलब किया था। यह मामला एयरसेल-मैक्सिस सौदे में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की मंजूरी से जुड़ा। आरोप है कि तत्कालीन वित्त मंत्री चिदंबरम ने अपनी क्षमता से परे जाकर सौदे को मंजूरी दी थी।
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