दिल्ली उच्च न्यायालय ने खेल मंत्रालय द्वारा EFI को दी गई छूट को जारी रखा
दिल्ली हाई कोर्ट ने खेल मंत्रालय द्वारा भारतीय घुड़सवारी महासंघ को दी गई खेल संहिता की छूट को जारी रखा है। कोर्ट ने राष्ट्रीय खेल महासंघ (NSF) के मामलों की जांच के लिए एक तथ्य-खोज समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं।
नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने खेल मंत्रालय द्वारा भारतीय घुड़सवारी महासंघ (EFI) को दी गई खेल संहिता की छूट को जारी रखा है। उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय खेल महासंघ (NSF) के मामलों की जांच के लिए एक तथ्य-खोज समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। समिति तीन महीने में अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगी।
न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ ने अपने आदेश में कहा है कि तथ्य खोजी समिति की जांच व समापन के बाद युवा एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समीक्षा किए जाने तक EFI को दी गई छूट चालू रहेगी। पीठ ने कहा कि यह स्पष्ट किया जाता है कि यह छूट जारी रखना पूरी तरह से अंतरिम उपाय है। इससे तथ्य खोजी समिति के निष्कर्षों या सिफारिशों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके विस्तार, संशोधन या वापसी के बारे में कोई भी निर्णय पूरी तरह से समिति की सिफारिशों पर निर्भर करेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि छूट को अस्थायी रुप से जारी रखने की अनुमति देने से छूट को वैध नहीं माना जा सकता। इसके बजाय यह खेल के प्रशासन में व्यवधान से बचने को व्यावहारिक आवश्यकता को दर्शाता है।
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