Hindi Newsएनसीआर न्यूज़नई दिल्लीDelhi High Court Rejects PIL Against PMJJBY Insurance Data Disclosure

पॉलिसी धारकों की जानकारी देने का अनुरोध खारिज

दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना के मृत पॉलिसी धारकों का ब्योरा गृह मंत्रालय को देने की मांग की गई थी। न्यायालय ने कहा कि इससे घोटाले की...

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 20 Nov 2024 07:51 PM
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नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें भारतीय जीवन बीमा निगम की ओर से अनुरोध किया गया था कि अदालत केन्द्रीय गृह मंत्रालय को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के मृत पॉलिसी धारकों का ब्योरा उपलब्ध कराने के निर्देश दे। उच्च न्यायालय ने कहा कि अगर याचिका में सुझाया गया तरीका अपनाया जाता है तो इससे घोटाला होने की आशंका है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति पॉलिसी का लाभ हड़प सकते हैं, जिन्होंने इसके लिए आवेदन नहीं किया है। मुख्य न्यायाधीश मनमोहन एवं न्यायमूर्ति तुषार राव गडेला की पीठ ने कहा कि जनहित याचिका इस धारणा और अनुमान पर आधारित है कि मृतक के परिजनों या नामांकित व्यक्तियों को इस बात की जानकारी नहीं है कि उनके पास पीएमजेजेबीवाई के तहत बीमा पॉलिसी है और पॉलिसीधारकों को पॉलिसी से जुड़ा कोई दस्तावेज नहीं जारी किया गया है। पीठ ने कहा कि मृतक के किसी परिजन/नामांकित व्यक्ति का लिखा ऐसा कोई पत्र संलग्न नहीं किया गया है, जिसमें पॉलिसीधारकों को पॉलिसी दस्तावेज जारी नहीं किए जाने की शिकायत की गई हो। लिहाजा उक्त धारणा और अनुमान को सही ठहराने वाली कोई सामग्री रिकॉर्ड पर नहीं है।

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