Hindi Newsएनसीआर न्यूज़नई दिल्लीDelhi High Court Rejects Petition to Cancel AIMIM Registration Led by Asaduddin Owaisi

अदालत से:::: एआईएमआईएम की मान्यता रद्द करने की याचिका खारिज

दिल्ली उच्च न्यायालय ने असदुद्दीन ओवैसी की अगुवाई वाली ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलिमीन (एआईएमआईएम) के पंजीकरण को रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ ने कहा कि...

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 21 Nov 2024 10:41 PM
share Share

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलिमीन (एआईएमआईएम) का पंजीकरण रद्द करने की मांग वाली याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ ने कहा कि याचिका में कोई दम नहीं है। याचिकाकर्ता तिरुपति नरसिम्हा मुरारी ने इस आधार पर एआईएमआईएम के पंजीकरण का विरोध किया कि एक राजनीतिक दल के रूप में इसका संविधान केवल एक धार्मिक समुदाय के हित को आगे बढ़ाने का इरादा रखता है। इसलिए याचिका में तर्क दिया गया कि यह धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के खिलाफ है, जिसका संविधान व जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत हर राजनीतिक दल को पालन करना चाहिए। इस पर पीठ ने कहा कि इस तरह के परिणाम को हल्के में नहीं लिया जा सकता। एआईएमआईएम ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29A की आवश्यकता को पूरा किया है।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अगला लेखऐप पर पढ़ें