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हाईकोर्ट का जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार

पीठ ने कहा कि इस मामले में संबंधित अधिकारी सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (सीओटीपीए) के तहत आवश्यक कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 15 Jan 2025 06:44 PM
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नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को मंदिर पुजारी अभिमन्यु शर्मा की ओर से दायर जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। इस याचिका में मंदिरों के पास तंबाकू उत्पादों की बिक्री को प्रतिबंधित करने के निर्देश देने की मांग की गई थी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विभु बाखरू की पीठ ने कहा कि इस मामले में हस्तक्षेप करना उचित नहीं लग रहा। इस संबंध में कोई आदेश जारी करना उचित नहीं हैं। संबंधित अधिकारी सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (सीओटीपीए) के तहत आवश्यक कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार हैं। इसलिए यह काम संबंधित अधिकारियों पर ही छोड़ना उचित है।

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