अदालत से::::: अमेरिकी प्रोफेसर का ओसीआई कार्ड रद्द करने आदेश खारिज
नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता दिल्ली हाईकोर्ट ने अमेरिका में रहने वाले एक प्रोफेसर
नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता दिल्ली हाईकोर्ट ने अमेरिका में रहने वाले एक प्रोफेसर का ओआईसी कार्ड रद्द करने के केंद्र के आदेश को खारिज कर दिया। यह अमेरिकी नागरिक खालिद जहांगीर काजी भारत के प्रवासी नागरिक (ओआईसी) का दर्जा रखता है। काजी पर भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है।
हाईकोर्ट ने 80 वर्षीय काजी की याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को प्रभावी बचाव पेश करने के उचित अवसर से वंचित किया गया है। यह प्रक्रियात्मक निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है। व्यक्तिगत अधिकारों और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन बनाते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि काजी को देश में प्रवेश करने की अनुमति देने से पहले अधिकारियों को एक नया नोटिस जारी करना होगा। उन्हें जवाब देने का उचित अवसर दिया जाए। न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि यह प्रक्रिया छह सप्ताह में पूरी होनी चाहिए।
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