Hindi Newsएनसीआर न्यूज़नई दिल्लीDelhi High Court Orders Delhi University to Start Student Union Election Counting by November 26

डीयू को 26 नवंबर तक मतगणना शुरू करने के निर्देश

::डूसू चुनाव:: नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली विश्वविद्यालय को

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 11 Nov 2024 08:30 PM
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नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली विश्वविद्यालय को निर्देश दिया कि वह 26 नवंबर तक छात्र संघ चुनाव की मतगणना शुरू कर दे। हालांकि, उच्च न्यायालय ने कहा कि नतीजे घोषित करने से पहले चुनाव प्रचार के दौरान क्षतिग्रस्त हुई सभी सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को एक सप्ताह के भीतर साफ कर दिया जाए। मुख्य न्यायाधीश मनमोहन एवं न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने दिल्ली विश्वविद्यालय और छात्रों को 10 दिनों के भीतर संपत्तियों की बहाली की पुष्टि करते हुए एक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश भी दिया है। हाईकोर्ट अधिवक्ता प्रशांत मनचंदा द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है। मनचंदा ने डूसू चुनावों के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्तियों के बदरंग होने पर चिंता जताई थी। सुनवाई की पिछली तारीख पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में हुए डूसू चुनाव के कई उम्मीदवारों पर नाराजगी व्यक्त की थी। पीठ ने कहा था कि उम्मीदवारों को रोल मॉडल के रूप में कार्य करने की आवश्यकता है।

एक निर्देश में उच्च न्यायालय ने प्रत्येक उम्मीदवार को अपने-अपने कॉलेजों की सफाई की जिम्मेदारी लेने को भी पिछले आदेश में कहा था। उम्मीदवारों के वकील ने दावा किया कि परिसर की स्थिति में सुधार के लिए पहले से ही प्रयास चल रहे हैं, जबकि विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों ने चल रही सफाई की पुष्टि की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पहले उल्लेख किया था कि उम्मीदवारों ने अपने कार्यों के लिए पश्चाताप व्यक्त किया और दिल्ली विश्वविद्यालय और शहर के अन्य क्षेत्रों से पोस्टर, होर्डिंग, बैनर और भित्तचित्र हटाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

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