Hindi Newsएनसीआर न्यूज़नई दिल्लीDelhi High Court Orders Comprehensive Action Plan for Bomb Threats and Emergency Situations

बम धमकियों से निपटने के लिए एसओपी बनें : कोर्ट

::निर्देश:: नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार और दिल्ली पुलिस को

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 19 Nov 2024 03:46 PM
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नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार और दिल्ली पुलिस को बम की धमकियों और संबंधित आपात स्थितियों से निपटने के लिए एक विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) सहित एक व्यापक कार्य योजना विकसित करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने इन निर्देशों को पूरा करने के लिए आठ सप्ताह की समय सीमा तय की है। उच्च न्यायालय ने कहा कि एसओपी में सभी हितधारकों कानून प्रवर्तन, स्कूल प्रबंधन और नगर निगम अधिकारियों की भूमिका और जिम्मेदारियों को परिभाषित किया जाना चाहिए, जिससे कि सुचारू समन्वय और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके। न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ ने अधिवक्ता अर्पित भार्गव द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान ये निर्देश दिए। न्यायालय ने याचिकाकर्ता को प्रस्तावित उपायों में विस्तृत सुझाव प्रस्तुत करने या कमियों को उजागर करने की भी अनुमति दी है, जिन पर कार्ययोजना और एसओपी को अंतिम रूप देते समय विचार किया जाना चाहिए। एक बार अंतिम रूप दिए जाने के बाद योजना और एसओपी को सभी संबंधित पक्षों के साथ साझा किया जाना चाहिए। प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उच्च न्यायालय ने स्कूल के कर्मचारियों, छात्रों और अन्य हितधारकों के लिए नियमित प्रशिक्षण सत्रों के आयोजन का भी निर्देश दिया है।

शिकायत निवारण तंत्र स्थापित हो

पीठ ने कहा है कि एक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए। फीडबैक के आधार पर योजना की समीक्षा और इस पर अमल होना चाहिए। याचिकाकर्ता ने पहले कहा था कि पर्याप्त और समय पर उपाय करने में अधिकारियों की विफलता ने इन शैक्षणिक संस्थानों में बच्चों, शिक्षकों, कर्मचारियों और अन्य हितधारकों की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है।

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