मृतक के परिजन को 10 लाख रुपये मुआवजा दे निगम: कोर्ट
::अदालत से:: नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। एमसीडी क्वार्टर में स्लैब गिरने से 17 वर्षीय
नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। एमसीडी क्वार्टर में स्लैब गिरने से 17 वर्षीय युवक सोनू की मौत मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने 10 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि परिसर के उचित रखरखाव की जिम्मेदारी निगम की है। ऐसे में निगम सोनू के परिजनों को मुआवजे का भुगतान करे। सोनू जुलाई 2007 में घर लौट रहा था। इसी दौरान सिविक एजेंसी के स्वामित्व वाले एक फ्लैट से स्लैब उस पर गिर गया। परिवार के वकील ने दावा किया कि क्वार्टर खतरनाक स्थिति में था और इसके बारे में एमसीडी को जानकारी थी। वकील ने दावा किया कि वहां कोई चौकीदार, बाड़ या साइनबोर्ड नहीं था जो राहगीरों को खतरे के बारे में चेतावनी दे सके। यह दावा किया गया था कि युवक 11वीं कक्षा में एक सरकारी स्कूल में पढ़ रहा था और वह स्कूल की जूनियर कबड्डी टीम का कप्तान और राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) का सदस्य था। मुआवजे की याचिका का एमसीडी के वकील ने विरोध किया और दलील दी कि नगर निकाय की ओर से कोई चूक नहीं हुई है। एमसीडी के वकील ने दावा किया कि युवक चोरी के मकसद से परिसर में दाखिल हुआ होगा और उसकी मौत हो गई।
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