गुड डे ट्रेड मार्क वाली मिठाई की अनधिकृत बिक्री पर रोक
दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुड डे ट्रेड मार्क के तहत मिष्टान्न एवं खाद्य उत्पादों की अनधिकृत बिक्री पर रोक लगा दी है। यह आदेश ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज द्वारा दायर मुकदमे पर दिया गया, जिसमें कहा गया कि...
नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुड डे ट्रेड मार्क के तहत मिष्टान्न एवं अन्य खाद्य उत्पादों की अनधिकृत बिक्री पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा का यह निर्देश ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा दायर मुकदमे पर आया है, जो पंजीकृत ट्रेडमार्क गुड डे के तहत बिस्किट बेचती है। उच्च न्यायालय ने उल्लंघन करने वाले विक्रेताओं को अपनी वेबसाइट और अन्य ई-कॉमर्स मंचों से ऐसे उल्लंघनकारी उत्पाद को सूची से हटाने के निर्देश दिए हैं। वादी कंपनी ने दावा किया कि प्रतिवादी संस्थाएं बिना अनुमति के गुड डे ट्रेडमार्क के तहत सोन पापड़ी तथा अन्य उत्पाद बेच रही है। इस प्रकार वे उसकी साख और प्रतिष्ठा का फायदा उठाने का प्रयास कर रही हैं। उच्च न्यायालय ने कहा कि वादी की तरफ से प्रथम दृष्टया मामला बनता है। अगर कोई एकपक्षीय अंतरिम आदेश नहीं दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि अगली सुनवाई की तारीख तक प्रतिवादियों को मिष्टान्न/खाद्य उत्पादों, पापड़ समेत अन्य उत्पादों की आपत्तिजनक ट्रेड मार्क गुड डे के अंतर्गत वितरण, बिक्री पर रोक लगाई जाती है।
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