Hindi Newsएनसीआर न्यूज़नई दिल्लीDelhi High Court Halts Relocation of 48-Year-Old Elephant from Assam to Temple

हथिनी को दिल्ली स्थानांतरित करने पर रोक

दिल्ली हाईकोर्ट ने 48 वर्षीय हथिनी को असम से मंदिर में स्थानांतरित करने पर रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि हथिनी के स्थानांतरण की आवश्यकता और उद्देश्य स्पष्ट नहीं है। अदालत ने अगली सुनवाई 28 नवंबर को...

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 24 Oct 2024 08:30 PM
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नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को असम से 48 वर्षीय हथिनी को राष्ट्रीय राजधानी के एक मंदिर में स्थानांतरित करने पर रोक लगा दी। अदालत ने कहा कि इस बात पर कोई स्पष्टता नहीं है कि हथिनी को उसके वर्तमान स्थान से स्थानांतरित करने की आवश्यकता और उद्देश्य क्या है। मुख्य न्यायाधीश मनमोहन एवं न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ को बताया गया कि दक्षिणी दिल्ली के सैनिक फार्म क्षेत्र में 1.5 एकड़ में फैले धार्मिक ट्रस्ट के स्वामित्व वाले इस केन्द्र में घोड़ों और ऊंटों सहित बड़ी संख्या में जानवरों को आश्रय दिया गया है। मां बंगलामुखी मंदिर ट्रस्ट को नोटिस जारी करते हुए पीठ ने कहा कि क्योंकि अदालत को सूचित किया गया है कि हथिनी रंजीता ने दिल्ली की यात्रा शुरू नहीं की है, इसलिए हम निर्देश देते हैं कि उसे उसके निवास स्थान से नहीं हटाया जाना चाहिए। भारत संघ यह सुनिश्चित करेगा कि संबंधित अधिकारियों को निर्देश की जानकारी दी जाए और उसका अनुपालन किया जाए। न्यायालय ने अगली सुनवाई 28 नवंबर को तय की है।

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