Hindi Newsएनसीआर न्यूज़नई दिल्लीDelhi High Court Halts Evidence Proceedings in Attempted Murder Case

अदालत में साक्ष्य कार्यवाही पर रोक लगाई

दिल्ली उच्च न्यायालय ने रोहिणी जिला न्यायालय में चल रहे हत्या के प्रयास के मामले में साक्ष्य कार्यवाही पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी ने कहा कि सत्र अदालत के आदेश में आरोप तय करने से...

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 20 Nov 2024 07:48 PM
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नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने रोहिणी जिला न्यायालय में लंबित हत्या के प्रयास के एक मामले में साक्ष्य कार्यवाही पर रोक लगा दी है। सत्र अदालत के मुकदमे के साक्ष्य चरण को आगे बढ़ाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका के बाद यह रोक लगाई गई। न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि केवल रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री या साक्ष्य का संदर्भ देने और वास्तव में उसकी जांच करने के बीच अंतर है। उन्होंने कहा कि सत्र अदालत के 26 अक्तूबर 2023 के आदेश में याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोप तय करने से पहले किसी भी सार्थक चर्चा या दिमाग के इस्तेमाल का अभाव था। मामले की अगली सुनवाई अगले वर्ष 18 फरवरी को होगी।

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