वक्फ बोर्ड मामले में जावेद सिद्दीकी को जमानत
दिल्ली हाईकोर्ट ने आप विधायक अमानतुल्लाह खान के अध्यक्ष रहते वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सह आरोपी जावेद इमाम सिद्दीकी को जमानत दे दी है। अदालत ने कहा कि आरोपी को...
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने आप विधायक अमानतुल्लाह खान के अध्यक्ष रहने के दौरान वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सह आरोपी को जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने मामले में जावेद इमाम सिद्दीकी को राहत देते हुए कहा कि वह 11 नवंबर, 2023 से हिरासत में है। हजारों पन्नों के साक्ष्य और बड़ी संख्या में गवाहों से पूछताछ की जानी है। ऐसे में आरोपी को अनिश्चित काल के लिए हिरासत में रखना जायज नहीं है। अदालत ने कहा कि आरोपी को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के एक जमानतदार पेश करने को कहा है। साथ ही बिना पूर्व अनुमति के दिल्ली-एनसीआर नहीं छोड़ने जैसी अन्य शर्तें भी लगाई है।
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