Hindi Newsएनसीआर न्यूज़नई दिल्लीDelhi High Court Dismisses Petition of UK-Based Khalistan Supporter Inderpal Singh Gaba

अदालत से ::::: भारतीय उच्चायोग के सामने प्रदर्शन करने वाले को राहत नहीं

- यूके निवासी खालिस्तान समर्थक की हाईकोर्ट में याचिका खारिज नई दिल्ली,

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 14 Nov 2024 08:38 PM
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- यूके निवासी खालिस्तान समर्थक की हाईकोर्ट में याचिका खारिज नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता।

दिल्ली हाईकोर्ट ने लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग के सामने प्रदर्शन के मामले में इंदरपाल सिंह गाबा की याचिका खारिज कर दी। याचिका में आरोपी की गिरफ्तारी और रिमांड आदेशों को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने कहा कि निचली अदालत के रिमांड आदेशों में कोई कमी नहीं है। एनआईए की रिमांड अर्जी आरोपी को दी गई थी, जिसमें उसे गिरफ्तार करने के कारण शामिल थे।

यूनाइटेड किंगडम (यूके) के हाउंसलो निवासी गाबा को 25 अप्रैल को एनआईए ने लंदन में हुए प्रदर्शन के मामले में गिरफ्तार किया था। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि गाबा के वकील का यह तर्क कि एफआईआर न देना, स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) जांच अधिकारी द्वारा शिकायतकर्ता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को एफआईआर की प्रति प्रदान करने का आदेश नहीं देता है। 29 अक्तूबर को पारित हाईकोर्ट का आदेश गत मंगलवार को न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड हुआ। गाबा पर भारत विरोधी नारे लगाने, खालिस्तान समर्थकों के संपर्क में होने और षड़यंत्र रचने का आरोप है।

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