दुर्व्यवहार मामले में वकील को निशुल्क सेवा देने का आदेश
दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक वकील को पॉक्सो अधिनियम के तहत दो मामलों में निशुल्क सेवाएं देने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि अनावश्यक आक्रामकता और ऊँची आवाज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। न्यायमूर्ति प्रतिभा...

नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। निचली अदालत के समक्ष दुर्व्यवहार करने वाले एक वकील को दिल्ली उच्च न्यायालय ने पॉक्सो अधिनियम के कम से कम दो मामलों में निशुल्क सेवा देने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि अनावश्यक आक्रामकता और ऊंची आवाज में बात करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह की अध्यक्षता वाली पीठ ने वकील के खिलाफ शुरू की गई अवमानना कार्यवाही पर विचार करते हुए यह निर्देश दिया। माफी स्वीकार करते हुए पीठ ने कहा कि प्रतिवादी को एएसजे (पॉक्सो के लिए विशेष अदालत) साकेत अदालत में कम से कम दो आरोपियों को निशुल्क सेवाएं प्रदान करनी होंगी। आदेश में कहा गया कि वकीलों को अदालत कक्ष में शिष्टाचार बनाए रखना चाहिए।
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