धनशोधन मामले में जमानत याचिका खारिज
दिल्ली उच्च न्यायालय ने धनशोधन मामले में दो आरोपियों वैभव जैन और अंकुश जैन की याचिका खारिज कर दी है। वरिष्ठ आप नेता सत्येंद्र जैन भी इस मामले में आरोपी हैं। न्यायालय ने उनके खिलाफ अधूरे आरोपपत्र के...
नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने धनशोधन मामले में दो आरोपियों की याचिका खारिज कर दी है। इन्होंने डिफॉल्ट जमानत मांगी थी। इस मामले में वरिष्ठ आप नेता सत्येंद्र जैन भी आरोपी हैं। उनका दावा है कि उनके खिलाफ दायर आरोपपत्र अधूरा है। उच्च न्यायालय ने आरोपी वैभव जैन और अंकुश जैन को डिफॉल्ट जमानत देने से इनकार करने वाले सत्र अदालत के फैसले को बरकरार रखा है। उच्च न्यायालय ने कहा कि उसका आदेश योग्यता के आधार पर नियमित जमानत मांगने के उनके अधिकार को नहीं रोकता है। यह मामला दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ कथित तौर पर उनसे जुड़ी चार कंपनियों के जरिए धन शोधन के आरोपों से जुड़ा है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।